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- अटल पेंशन योजना में बदलाव, पहली अक्टूबर से एनरोल नहीं कर पाएंगे आयकर दाता
पहली अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने नहीं होग। यदि कोई ग्राहक, जो पहली अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ बाद में पाया जाता है आवेदन की तारीख को या उससे पहले एक आयकर दाता एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि ग्राहक को दी जाएगी, यह सारी बाते अधिसूचना में कहा गया है।
अब तक, 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच भारत के सभी नागरिक इस योजना में शामिल होने के पात्र थे। चाहे उनकी कर-भुगतान करते हो। इस योजना के तहत, केंद्र ग्राहक के योगदान का 50 प्रतिशत या प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो, का योगदान देता है। सरकार का सह-अंशदान अब तक उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी कानूनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं और आयकरदाता नहीं भरते हैं।
2015-16 के बजट में घोषित अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है और असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वास्तुकला के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है।
इस योजना के तहत, ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार देगी।
अटल पेंशन योजना से बाहर निकलें
किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु के मामले पति या पत्नी को पेंशन उपलब्ध होगी और दोनों (लाभार्थी और पति / पत्नी) की मृत्यु पर, पेंशन राशि उसके नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति पेंशन राशि के 100 प्रतिशत वार्षिकीकरण के साथ है। बाहर निकलने पर, लाभार्थी को पेंशन उपलब्ध होगी।
60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलें
60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इसकी अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में, यानी लाभार्थी की मृत्यु या लाइलाज बीमारी की स्थिति में दी जाती है।
पिछले साल अक्टूबर में अटल पेंशन खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति दी गई थी। पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना के माध्यम से कहा कि प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अटल पेंशन योजना में नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने आधार ईकेवाईसी का विकल्प जोड़ा है जिससे नागरिक योजना की सदस्यता ले सकते हैं।