व्यवसाय विचार

ई-फार्मेसी द्वारा ड्रग्स की बिक्री पर स्वास्थ्य मंत्रालय ड्राफ्ट नियम जारी किये।

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Sep 04, 2018 - 1 min read
ई-फार्मेसी द्वारा ड्रग्स की बिक्री पर स्वास्थ्य मंत्रालय ड्राफ्ट नियम जारी किये। image
मंत्रालय ड्रग और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन के लिए मसौदे के नियम बनाये है।

दवा की ऑनलाइन बिक्री की लोकप्रियता बढ़ने से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-फार्मेसी द्वारा दवाओं की बिक्री करने के नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ड्रग और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन के लिए मसौदे के नियम बनाये है।

नए मसौदे के नियमों के अनुसार, ऑनलाइन फ़ार्मेसियों को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ पंजीकरण करने और किसी भी राज्य सरकार से भारत भर में लागू एक व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

ई-फार्मेसियों को केवल प्रिस्क्रिप्शन पर दवाईयाँ बेचने की इजाजत है, जिनकी एक प्रति उनके द्वारा रखी जानी चाहिए। हालांकि, रोगी की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को इस विषय में खुलासा नहीं किया जाएगा।

मसौदे के नियम ई-फार्मेसियों द्वारा नशीले पदार्थों, मनोविज्ञान दवाओं और ट्रांक्विलाइज़र की बिक्री को भी प्रतिबंधित करते हैं।

डॉ. एस एस्वारा रेड्डी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने कहा है, "पिछले दो-तीन वर्षों से ऑनलाइन फ़ार्मेसियों या ई-फार्मेसियों को नियंत्रित करने का काम चल रहा है। हमने पहले कच्चा मसौदा बनाया था और इसे लोगों की कमेंट्स के लिए सार्वजनिक किया था। फाइनल मसौदे में राजपत्र को अधिसूचित किया गया है, हमने सभी संबंधित सुझावों को शामिल किया है।"

 

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