व्यवसाय विचार

एमएसएमई सचिव ने MSMED अधिनियम में बदलाव के लिए सपोर्ट किया

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Sep 30, 2024 - 1 min read
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एमएसएमई सचिव एससीएल दास ने कहा एमएसएमई विकास अधिनियम में छोटे व्यवसायों की बेहतर रक्षा करने और विवादों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से हल करने के लिए संशोधन किया जाने वाला है। बैंकों को लोन देते समय केवल बैलेंस शीट और संपार्श्विक (कोलैटरल) के अलावा नकद प्रवाह और डिजिटल फुटप्रिंट पर विचार करना चाहिए।

एमएसएमई  सचिव एससीएल दास ने कहा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विकास अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि ऐसी संस्थाओं की रक्षा की जा सके और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को एक ऑनलाइन विवाद प्रणाली के माध्यम से सुलझाया जा सके।

दास ने सलाह दी कि बैंकों को ऐसे व्यवसायों को ऋण देते समय बैलेंस शीट के अलावा नकद प्रवाह और डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए।

दास ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महासंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "हमें MSMED अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि एमएसएमई की रक्षा के लिए कानूनी मैकेनिज्म को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, विशेष रूप से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को ऑनलाइन विवाद प्रणाली के माध्यम से सुलझाने के लिए।

सरकार MSMED अधिनियम में संशोधन की योजना बना रही है ताकि बकाया भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पेश करके 45-दिन के भुगतान नियम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

एमएसएमईडी (MSMED) अधिनियम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी करने वाले खरीदारों के लिए 45 दिन का भुगतान समय सीमा निर्धारित करता है। यदि खरीदार 45 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बकाया राशि पर प्रचलित बैंक दर के तीन गुना ब्याज का भुगतान करना होगा।  दास ने कहा कि बैंकों को एमएसएमई को ऋण देते समय केवल बैलेंस शीट और संपार्श्विक पर निर्भर रहने के बजाय उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट पर निर्भर होना चाहिए।

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