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गुजरात के निजी स्कूल, बच्चों को देंगे मुफ्त शिक्षा

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Mar 20, 2024 - 3 min read
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जिन बच्चों की उम्र 1 जून 2024 को 6 साल पूरे हो जाएंगे, उन्हें ही पहली कक्षा में प्रवेश के योग्य माना जाएगा। बता दें कि कक्षा में मौजूद कुल छात्रों की संख्या में से 25 प्रतिशत बच्चों को आरटीई कानून के अंतर्गत एडमिशन दिया जाना आवश्यक है।

गुजरात के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत गरीब परिवारों के बच्चों की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई सरकार की ओर से मुफ्त होती है। वित्त वर्ष 2024-2025 शैक्षणिक वर्ष से अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों को 26 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारत सरकार की योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई है।

शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत गुजरात के स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 26 मार्च 2024 तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको गुजरात आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट https://rte.orpgujarat.com पर जाना होगा। होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू एप्लिकेशन पर क्लिक करें। फिर एडमिशन फॉर्म को ध्यान से भरें। अब सबमिट पर क्लिक करें, जिससे आपकी पंजीकरण या आवेदन आईडी बन जाएगी। आईडी अपने पास सेव कर लें। अब फॉर्म ए और बी भरें, जिसमें छात्र और अभिभावकों के आईडी प्रूफ सहित अन्य जानकारियां पूछी जाएंगी। अगली स्लाइड में स्कूल सेलेक्शन का ऑप्शन होगा, जिसमें वार्ड के हिसाब से दिए गए स्कूल में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। फिर, कंफर्म करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। अब यह फॉर्म लेकर आप स्कूल जाएं, जहां जरूरी जांच के बाद छात्र का नामांकन हो जाएगा।

नामांकन के नियम

भारत सरकार की ओर से नामांकन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार जिन बच्चों की उम्र 1 जून 2024 को 6 साल पूरे हो जाएंगे, उन्हें ही पहली कक्षा में प्रवेश के योग्य माना जाएगा। बता दें कि कक्षा में मौजूद कुल छात्रों की संख्या में से 25 प्रतिशत बच्चों को आरटीई कानून के अंतर्गत एडमिशन दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत एडमिशन के लिए माता-पिता को अपना रेसिडेंट प्रूफ, जाति प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे की फोटो, माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बच्चे और मातापिता का आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन समेत कैटेगरी के मुताबिक जरूरी प्रमाणपत्र सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही ओरिजनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। खुद का घर न हो तो रेजिडेंट प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा।

1 से 3 अप्रैल तक आखिरी मौका

26 मार्च तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद उन्हें अप्रूवल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से रिजेक्ट होने वाले आवेदन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 1 से 3 अप्रैल तक आखिरी मौका दिया जाएगा। 4 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले आवेदन वेरीफाई होंगे, जिसके बाद नियमों के मुताबिक, आरटीई के तहत एडमिशन की पहली लिस्ट 6 अप्रैल को घोषित की जाएगी। बच्चों को जिन स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, वहां जाकर अभिभावकों को अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स जमा करके एडमिशन लेना होगा।

मातापिता की सालाना आय 1.20 लाख रुपये

शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश देने के लिए मातापिता की सालाना आय 1.20 लाख रुपये और शहर में रहने वाले बच्चों के मातापिता की सालाना आय 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय मातापिता को इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करना होगा, जो पैरेंट्स इनकम टैक्स फाइल न करते हों, उन्हें आय प्रमाणपत्र के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना जरूरी है।

उपलब्ध विकल्प में से एक से ज्यादा स्कूल का चयन

शिक्षा का अधिकार में प्रवेश के लिए उम्र, आय के अलावा तय की गई कैटेगरी के अनुसार, जिसमें अनाथ बच्चे, संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे, बालगृह के बच्चे, बाल मजदूर, दिव्यांग, शहीद के बच्चे, सेना या पुलिसकर्मी के बच्चे, माता-पिता की एकमात्र संतान बच्ची हो, सरकार की आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। पैरेंट्स अपने घर के पास वाले स्कूल में एडमिशन पाने के लिए उपलब्ध विकल्प में से एक से ज्यादा स्कूल का चयन कर सकते हैं। इनमें से किसी एक में उपलब्धता के आधार पर स्कूल में दाखिला दिया जाएगा।

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