विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर की स्थापना के लिए नियमों की घोषणा कर दी है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विदेशी विश्वविद्यालय इस शर्त पर भारत में अपना परिसर स्थापित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वे सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हों। पिछले महीने पारित नियमों के अनुसार कहा गया था कि भारत में अपना कैंपस खोलने की इच्छा रखने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी नजर रखेगी। यह भी कहा गया था कि सभी विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियम व शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। इसके बाद यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम-2023 जारी किया है।
बता दें कि जी-20 के बाद से ही भारत में अपना कैंपस शुरू करने की चाहत रखने वाले विदेशी विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों व शर्तों की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। उनका यह इंतजार अब जाकर खत्म हो चुका है। इस बीच यूजीसी ने अपने नियमों को सार्वजनिक नहीं किया था। भारत आने के लिए इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने में जुटी थी। पोर्टल के लाॅन्च के साथ ही यूजीसी, विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर अपने नियम व शर्तें स्पष्ट करना चाहती थी। उसके बाद अब यूजीसी ने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर अपने नियम व शर्तों की घोषणा कर दी है। अपने नियमों में यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर भी स्थापित कर सकते हैं। बस, इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के चेयरमैन एम. जगदेश कुमार ने बताया है कि भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी संस्थानों को समय-समय पर यूजीसी द्वारा तय की गई वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष 500 के भीतर एक स्थान हासिल करना चाहिए। वैश्विक रैंकिंग की विषयवार श्रेणी में 500 और किसी विशेष क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा तय किया जाता है। कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को उनके भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नियमों के अनुसार, ये विदेशी विश्वविद्यालय परिसर भारत में ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा प्रदान नहीं कर सकेंगे। यूजीसी के नियमों में यह भी कहा गया है कि भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्वानुमति लेनी होगी। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या मूल इकाई की फ्रेंचाइजी भी नहीं खोल सकेंगे।