नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा छोटे उद्योगो का रजिस्ट्रेशन सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत करवाया जाता है। ताकि सरकार छोटे उद्योगो से खरीदारी निति के आधार पर उत्पाद खरीद सकती है।
भारत सरकार अकेली एकमात्र सामानों की बहुत बड़ी खरीदार है। इस खरीदारी में छोटे उद्योगो द्वारा उत्पादित माल का हिस्सा बढ़ने के लिए वर्ष 1955-56 मैं स्टोर्स परचेस प्रोग्राम की शुरूआत की गई थी। जिसमे की वर्ष 2012 मैं कुछ संसोधन करके छोटे उद्योगो के लिए बहुत ही उपयोगी बनाया गया।
सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम का उदेश्य
सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम का मुख्या उद्देश्य खरीदारी को बढ़ाना है।
1.सरकार वस्तुओ और सेवाओं का एकल सबसे बड़ा खरीदार है।
2.एसएसआई से खरीदी को बढ़ने के मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने 1955-56 के दौरान स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 1976 मैं सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की गयी थी। इस योजना को 2003 मैं संसोधित किया गया था।
सिंगल प्वाइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के लाभ
1.टेंडर की जानकारी पर कोई शुल्क नहीं
2.ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट) से छूट
3.टेंडर की भागीदारी में लाभ
4.एमएसईएस से प्राप्ति
आवेदन कौन कर सकता है
सभी सूक्ष्म और छोटे उद्यम जिनके पास ईएम पार्ट- II (वैकल्पिक)/उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) है, वह सिंगल प्वॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत एनएसआईसी के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सूक्ष्म और छोटे उद्यम जो पहले ही अपने कमर्शियल उत्पादन की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें स्थापित हुए एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है।
आवेदन करने का तरीका
1. छोटे और सूक्ष्म उद्यम www.nsicspronline.com पर उपलब्ध 'प्वॉइंट ऑफ इंटरेस्ट' फॉर्म भर सकते हैं या निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है या फिर एनएसआईसी ऑफिस से अपेक्षित शुल्क और दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी जोनल/ब्रांच/सब-ब्रांच और सब-ऑफिस/एक्सटेंशन ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है।
2.सूक्ष्म और लघु व्यवसाय का तकनीकी निरीक्षण करने और इसके लिए उनका सुझाव देने हेतु, सूक्ष्म और लघु व्यवसाय द्वारा जमा किया गया जी.पी. पंजीकरण आवेदन पत्र की डुप्लीकेट प्रति को आवश्यक दस्तावेज़ों और संबंधित निरीक्षण एजेंसी को प्रेषित किए गए निरीक्षण शुल्क के आवश्यक प्रमाण के साथ संबंधित निरीक्षण एजेंसी के पास भेजा जाएगा।
3.निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, एनएसआईसी सुझाव के अनुसार वस्तुओं/दुकानों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम को एसपीआरएस पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
4.पंजीकरण शुल्क: पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण, नवीनीकरण और किसी भी अन्य संशोधन आदि के लिए छोटे और सूक्ष्म उद्यम की लेटेस्ट ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार नेट सेल कारोबार के आधार पर लगाया जाता है। शुल्क संरचना को विस्तृत रूप से समझने के लिए कृपया दस्तावेज़ अनुभाग देखें। दस्तावेज़ अनुभाग में दिए गए रजिस्ट्रेशन शुल्क में निरीक्षण शुल्क शामिल नहीं है। निरीक्षण एजेंसियों और उनके शुल्क के विवरण के लिए कृपया दस्तावेज़ अनुभाग देखें।
5."निरीक्षण शुल्क के साथ सूचि में सम्मिलित एजेंसियों की सूची" लिंक के नीचे संपूर्ण शुल्क संरचना के साथ सूचि में सम्मिलित निरीक्षण एजेंसियों की सूची नीचे दिए गए दस्तावेज़ अनुभाग से डाउनलोड की जा सकती है।
सिंगल प्वॉइंट रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि
1.सूक्ष्म और छोटे व्यवसाय के लिए सिंगल प्वॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम (संसोधित), 2003 के तहत जारी किए पंजीकरण प्रमाणपत्र 2 वर्ष के लिए मान्य है और उन दुकानों के निर्माण/उत्पादन में, जिसके लिए इसे एनएसआईसी द्वारा पंजीकृत किया गया है, पंजीकृत सूक्ष्म और लघु व्यवसाय की कमर्शियल और तकनीकी योग्यता की जांच करके प्रत्येक 2 वर्ष पर इसकी समीक्षा करके इसका नवीकरण किया जाएगा।
2.अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र उन सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को सिंगल प्वॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत 5 लाख की मौद्रिक सीमा के साथ जारी किया जा सकता है, जो कि1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, इनमें वह सूक्ष्म और छोटे उद्यम शामिल हैं जो पहले से ही अपने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुके हैं लेकिन उन्हें स्थापित हुए 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है।
आवश्यक डॉक्यूमें
1.आवेदन फॉर्म
2.एनएसआईसी प्रोसेसिंग शुल्क के साथ दिशानिर्देश
3.एसपीआरएस के तहत भर्ती के लिए पंजीकरण शुल्क
4.दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट (नए पंजीकरण/नवीकरण के लिए)
5.अनुलग्नक
6.निरीक्षण शुल्क के साथ एम्पैनल्ड एजेंसियों की सूची
7.तकनीकी निरीक्षण एजेंसी के निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट का फॉर्मेट