व्यवसाय विचार

हरियाणा सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने पर देगी छूट

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Aug 08, 2022 - 2 min read
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हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर चार्जिंग स्टेशन तक लगाने पर विशेष छूट देगी। यह छूट पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगी।

हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर चार्जिंग स्टेशन तक लगाने पर विशेष छूट देगी। यह छूट पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर रियायत मिलेगी।

हरियाणा सरकार स्वच्छता परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल हब बनाना चाहती है जिससे की रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने इसी वजह से यह पॉलिसी को तैयार किया है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मिलने वाली छूट

1.माइक्रो एफसीआई का 25 प्रतिशत या 15 लाख रुपये, जो भी कम पहली 20 यूनिट
2.स्मॉल एफसीआई का 20 प्रतिशत या 40 लाख रुपये, जो भी कम पहली 10 यूनिट
3.मीडियम एफसीआई का 20 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम पहली 5 यूनिट
4.लार्ज एफसीआई का 10 प्रतिशत या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम पहली 2 यूनिट
5.मेगा एफसीआई का 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम पहली 3 यूनिट
6. भवन, शेड, जमीन की खरीद या लीज पर लगने वाली स्टॉम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट।
7. 15 से 40 लाख रुपये की कीमत वाली कार या लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल: पहली 1000 यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 6 लाख रुपये)
8. 15 से 40 लाख रुपये की कीमत वाली हाईब्रिड कार या हाईब्रिड लाइट ईवी: पहली 200 यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 3 लाख रुपये)
9. 40 से 70 लाख रुपये की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार या लाइट ईवी: पहली 1000 हजार यूनिट पर एक्स शोरूम की कीमत की 15 प्रतिशत छूट (अधिकतम 10 लाख रुपये)

यहां-यहां शुरू होंगे चार्जिंग स्टेशन

यह चार्जिंग स्टेशन ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, मॉल, मेट्रो स्टेशन जैसे स्थानों पर स्थापित होंगे। हरियाणा सरकार ने अभी हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस पॉलिसी का मकसद ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है।

मोटर व्हीकल टैक्स में भी मिलेगी छूट

उपभोक्ताओं को मोटर व्हीकल टैक्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिलेगी। मोटर व्हीकल टैक्स में छूट की सीमा 25 से 100 प्रतिशत और व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की सीमा 200 से 500 रुपये तक है। हालांकि इन पर भी पहले आओ और पहले पाओ की योजना लागू होगी।

 

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