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- आसान हो गई है एमएसएमई के लिए संचालित होने वाली उद्योग आधार योजना की आवेदन प्रक्रिया
-सितंबर 2015 को हुई थी शुरुआत, जुलाई 2020 में बदला नाम, अब कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
-लघु, कुटीर व मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा हो रहा है संचालन
-भारत सरकार द्वारा छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए प्रदान की जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या है यह
-मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत एमएसएमई को मिलता है लाभ
-घर बैठे ही कर सकते हैं आवेदन, पूर्णतया है निःशुल्क
उद्योग आधार योजना... इसे पढ़ते ही आपके मन में जो पहली बात आई होगी वह शायद यही होगी कि यह आधार जैसा ही कोई कार्ड होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। उद्योग आधार एमएसएमई यानी कि लघु, कुटीर व मध्यम उपक्रम मंत्रालय छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इसकी शुरुआत सिंतबर 2015 में हुई थी। इसे व्यापार के लिए आधार के रूप में जानते हैं। उद्योग आधार के लिए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम कर ही सभी एमएसएमई आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि पूरे देश में आप कहीं से भी यानी कि घर बैठे ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई शुल्क नहीं अदा करना। यह सुविधा पूर्णतया निःशुल्क है।
मनोज चौरसिया उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र लखनऊ ने बताया कि उद्योग आधार योजना का नाम जुलाई 2020 में बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रख दिया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए आवेदक को https://udyamregistration.gov.inवेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वहां लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पूर्व में यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, जिसके चलते अधिकतर लघु, कुटीर व मध्यम उद्योग इससे दूर भागते थे। लेकिन अब इसे ऑनलाइन करके सहज व सुलभ बना दिया गया है ताकि उद्यमी कहीं से भी इसमें आवेदन कर सकें और उद्योग आधार नंबर प्राप्त कर सकें। इस रजिस्ट्रेशन के बाद उद्यमी भारत सरकार द्वारा लघु, कुटीर व मध्यम उद्योग के लिए संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी योग्यता व दस्तावेज जानें एक नजर में...
उद्योग आधार प्रत्येक व्यवसाय यानी कि मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) व सर्विस (सेवा) क्षेत्र में कार्यरत सभी उद्योगों को मिल सकता है। इसमें स्वामित्व, हिंदु अविविभाजित परिवार, एक व्यक्ति कंपनी, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), निजी सीमित या सीमित कंपनी के साथ ही सहकारी समितियों या व्यक्तिओं की कोई संगति। इन सभी को उद्योग उद्योग आधार मिल सकता है। उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यमियों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकॉउंट संबंधी सभी डिटेल व उद्यम से जुड़े हुए लोगों की संख्या व संबंधित जानकारी होनी जरूरी है। इसके अलावा प्लांट व मशीनरी में होने वाले निवेश संबंधी दस्तावेज।
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उद्योग आधार आवेदन के लाभ यहां जानें
उद्योग आधार के तहत उद्यमी को रजिस्टर कराने के कई फायदे मिलते हैं, एक तो संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद साधारण है। साथ ही कई और लाभ हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। इसमें प्रत्यक्ष कर कानूनों में छूट मिलती है, एक्साइज ड्यूटी से छूट मिलती है, विलंबित भुगतान से सुरक्षा, बिजली पर भी सब्सिडी मिलती है व सरकारी ऋण योजनाओं में उद्यमी को ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। साथ ही ऋण की राशि भी गांरटीड होती है। इसके अलावा पेटेंट और ट्रेडमार्क कराने के लिए दी जाने वाली फीस पर सब्सिडी मिलती है। उद्यमी अगर सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें भी अतिरिक्त छूट मिलती है। वहीं विदेशी बिजनेस एक्सपो में भाग लेने पर उद्यमों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलती है।
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उद्योग आधार के लिए जरूरी है यह योग्यता भी
उद्योग निर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म उद्योग 25 लाख 10 लाख
लघु उद्यम 25 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से तक
मध्यम उद्यम 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ तक