उद्यम रजिस्ट्रेशन को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मान्यता प्रमाण पत्र और एक विशिष्ट संख्या के साथ दिया गया एक सरकारी सर्टिफिकेट है।अगर आप अपने व्यवसाय या एंटरप्राइज को कानूनी तौर पर चलाना चाहते है तो, यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम को पहली जुलाई, 2020 को शुरू किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइज के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम है। अगर आप उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते है तो आपको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं या कार्यक्रमों जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और सरकारी मुद्रा का लाभ उठा सकते है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से अब तक 88 लाख से ज्यादा एमएसएमई सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से अपने एंटरप्राइज के लिए मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड होता है जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन पोर्टल के वेब पेज और एंटरप्राइज के बारे में सब कुछ बताया होता है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, पैन और जीएसटी नंबर जरूरी हैं।उद्यम पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस के साथ आयकर और जीएसटी पहचान प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी डाटाबेस से आप निवेश और टर्नओवर के बारे मे जान सकते हैं।
प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में आधार नंबर प्रोपराइटर का होगा, पार्टनरशिप फर्म के मामले में मैनेजिंग पार्टनर का और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में कर्ता का होगा। चाहे आप कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप(एलएलपी), कॉपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर कोई ऑर्गनाइजेशन हो, तो आपको आधार संख्या पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन देना होगा।
अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी गलत तरीके से डालते हैं तो आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 27 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।कोई भी एंटरप्राइज एक से ज्यादा उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नही कर सकता है। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या दोनों को एक ही रजिस्ट्रेशन में जोड़ा जा सकता है।जब आप उद्ययम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते है तो वह आपके लिए परमानेंट होगा और उसे रिन्यूल करने की जरूरत नही होती।
एमएसएमई भी बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लोन के लिए पात्र हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक लोन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लोन के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। एक एंटरप्राइज को निचे बताए गए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम एंटरप्राइज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
1. एक छोटी से छोटी एंटरप्राइज ने प्लांट और मशीनरी या उपकरण में एक करोड़ से ज्यादा का निवेश नही किया है और उसका टर्नओवर सालाना पांच करोड़ से ज्यादा का नही है, तो वह उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकती है।
2. एक छोटी एंटरप्राइज ने प्लांट और मशीनरी या उपकरण में दस करोड़ से ज्यादा का निवेश नही किया है और टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
3. एक मध्यम एंटरप्राइज ने प्लांट और मशीनरी या उपकरण में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया है और टर्नओवर सालाना 250 करोड़ से ज्यादा का नही है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते है।