‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023’ को लोकसभा में आज मंजूरी दे दी गई। विधेयक को मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव किया गया है।
संसद भवन के निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयकों को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान विपक्षी दलों के कई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। संसद में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित होने के बाद राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों के लिए मंजूरी लेनी होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 9 अगस्त को ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
काउंसिल ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।