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- कर्नाटक ने अपार्टमेंट में ईवी चार्जर लगाने के लिए नए नियम बनाए
कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ऊँची इमारतों और बड़े अपार्टमेंट में ईवी-चार्जिंग स्टेशनों को लगाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाना पहले से आसान हो जाएगा।
ऊर्जा विभाग और बिजली आपूर्ति कंपनियां (एस्कॉम) को एक निर्देश में, कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने इन निकायों को बेंगलुरु और राज्य के बाकी हिस्सों में अपार्टमेंट और बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में ईवी-चार्जिंग युनिट स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। आयोग ने सार्वजनिक पहुंच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ( केईआरसी) के आदेश के अनुसार, अगर आप किसी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आपके पास एक पार्किंग स्पेस है, तो आप वहाँ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं। आप इसे अपने फ्लैट के मौजूदा बिजली लोड से जोड़ सकते हैं या यदि ज़रूरत हो, तो बिजली का लोड बढ़ाकर भी इसे जोड़ सकते हैं। इसमें सभी तरह के वाहन, जैसे कि दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केईआरसी ने ईवी मालिकों को आयोग द्वारा निर्धारित ईवी-चार्जिंग टैरिफ श्रेणी के तहत नए कनेक्शन सुरक्षित करने और बिजली सप्लाई कंपनियों से इसकी मंजूरी लेने का विकल्प प्रदान किया है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हुए, वायरिंग या केबलिंग को मीटरिंग पैनल से वहां तक बढ़ाया जाएगा जहां चार्जिंग पॉइंट स्थित हैं। केईआरसी ने कर्नाटक के मुख्य विद्युत निरीक्षक को यह कहा है कि वे नियम बनाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऊर्जा मीटर कहां और कैसे लगाए जाएं, मीटर से चार्जिंग स्टेशनों तक किस तरह की वायरिंग हो, सुरक्षा के लिए अर्थिंग कैसे हो, और एक मानक वायरिंग योजना हो। इसका उद्देश्य यह है कि चार्जिंग करते समय उपयोगकर्ताओं और वाहनों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कई अपार्टमेंट निवासियों, ईवी प्रमोटरों और आरडब्ल्यूए ने व्यावहारिक स्थापना कठिनाइयों के कारण ईवी-चार्जिंग स्टेशनों पर एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया के लिए केईआरसी से संपर्क किया था।
केईआरसी ने कहा यदि कोई उपभोक्ता, मालिक या आरडब्ल्यूए अपार्टमेंट या इमारतों के सामान्य क्षेत्रों में ईवी-चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहता है, तो उन्हें सीईए सुरक्षा नियमों के अनुसार एस्कॉम से मंजूरी लेनी होगी और मीटरिंग पैनल से चार्जिंग पॉइंट तक वायरिंग का विस्तार करना होगा। ऐसे स्टेशनों के मीटरों को एक नए मीटरिंग पैनल में रखा जाएगा।
इसके अलावा, केईआरसी ने एस्कॉम को आदेश दिया है कि वे ईवी-चार्जिंग स्टेशनों की सेवा व्यवस्था करें और सप्लाई की शर्तों का पालन सुनिश्चित करें, जब मालिकों, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) और अपार्टमेंट प्रमोटरों से अनुरोध किया जाए।