व्यवसाय विचार

कर्नाटक ने वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाया, ईवी पर लगेगा lifetime tax

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Mar 08, 2024 - 1 min read
कर्नाटक ने वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाया, ईवी पर लगेगा lifetime tax image
अगर किसी इलेक्ट्रिक कार, जीप, ऑम्निबस या प्राइवेट सर्विस व्हीकल की कीमत 25 लाख रुपये से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन के समय इसकी कीमत पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार के पास अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर लाइफटाइम टैक्स लगाने की पावर आ गई है। अगर किसी इलेक्ट्रिक कार, जीप, ऑम्निबस या  प्राइवेट सर्विस व्हीकल की कीमत 25 लाख रुपये से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन के समय इसकी कीमत पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

यह पहली बार है जब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर इतना टैक्स लगाया जा रहा है।  इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्स(संशोधन) एक्ट को बनाया है। इस नए कानून के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर तीन  प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। यह पैसा कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष में जाएगा।

वर्तमान में  कर्नाटक में पहले से ही देश में सबसे ज्यादा रोड टैक्स जो 13 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक हैं। परिवहन वाहनों पर नए 3 प्रतिशत टैक्स से वाहन रखना और भी महंगा हो जाएगा। इस कानून का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। यह कानून राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोटर परिवहन कंपनियों, गैरेज, कार्यशालाओं और इसी तरह के प्रतिष्ठानों के श्रमिकों पर लागू होता है। यह श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों और प्रबंधकीय पदों पर बैठे लोगों जैसे कुछ समूहों को छोड़कर, परिवहन में कार्यरत लोगों के रूप में परिभाषित करता है।

राज्य सरकार इनकी निगरानी के लिए 'कर्नाटक राज्य मोटर परिवहन और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड' नामक एक बोर्ड की स्थापना करेगी। इस बोर्ड में श्रम मंत्री और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित सदस्य होंगे।

Subscribe Newsletter
Submit your email address to receive the latest updates on news & host of opportunities
Franchise india Insights
The Franchising World Magazine

For hassle-free instant subscription, just give your number and email id and our customer care agent will get in touch with you

or Click here to Subscribe Online

Newsletter Signup

Share your email address to get latest update from the industry