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- केंद्र सरकार स्टार्टअप को बिना गारंटी के देगी दस करोड़ रूपये तक का लोन
केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) शुरू की है, ताकि स्टार्टअप को बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल सके। भारतीय कंपनियों के लिए इस वर्ष फंडिंग में भारी कमी आई है। अनुमान के अनुसार जनवरी 2022 में स्टार्टअप के लिए फंडिंग 4.6 बिलियन डॉलर( लगभग 36800 करोड़ रूपये) से घटकर अगस्त में 885 मिलियन डॉलर( करीब 7080 लाख रूपये) हो गई।
व्यक्तिगत मामलों के लिए लोन दस करोड़ रूपये या इससे कम के लिए मिलेगा। ट्रांजेक्शन आधारित कवरेज में 80 प्रतिशत तक लोन मिलेगा। स्टार्टअप को इस योजना के तहत दस करोड़ रूपये से ज्यादा का लोन नही मिलेगा।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) इस योजना को चलाएगी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) इस योजना के ऑपरेशन और संस्थागत सिस्टम को चलाने का काम करेगी। डीपीआईआईटी एक मैनेजमेंट कमेटी और रिस्क समीक्षा कमेटी बनाएगी। एनसीजीटीसी और डीपीआईआईटी योजना की देखरेख और ऑपरेशन पर नजर रखेगी।
केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कई योजना बनाई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम इसी के तहत बनाई गई एक और योजना है। ताकि स्टार्टअप को बिना किसी गारंटी के आसानी से लोन मिल सके। स्टार्टअप की वैल्यूएशन एक अरब डॉलर होने पर यूनिकॉर्न माना जाता है।
क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है
क्रेडिट गारंटी स्कीम नामक ट्रस्ट कारोबारियों और छात्रों को दिया जाने बिजनेस लोन की गारंटी लेता है। कारोबार चलाने के लिए ज्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए फंड नही जुटा पाती है, तब वह बिजनेस लोन या किसी अन्य लोन का इंतजाम करने के बारे में विचार करती हैं।
जब कारोबारी बिजनेस लोन के बारें में विचार करते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते है,तब उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कारोबारियों को लोन प्राप्त करने की दिशा में जो बाधा आती है वह है लोन के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखना। मतलब जहां से वह लोन लेना चाहते हैं वहां से लोन की रकम के बदले प्रॉपर्टी गिरवी रखने की मांग की जाती है।
ऐसे में उन कारोबारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जिनके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे कारोबारियों के लिए बिजनेस लोन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम नामक ट्रस्ट शुरु किया गया है।