स्पा और वैलनेस उद्योग हर दिन फल-फूल रहा है और हम कई कॉर्पोरेट कंपनियों को व्यवसाय में प्रवेश करते देख रहे हैं। हाल ही के एक अध्ययन के मुताबिक, स्पा और वैलनेस उद्योग 2022 तक $154.6 बिलियन छू लेगा। अगर आप व्यवसाय क्षेत्र में नए हैं और अपने व्यावसायिक हुनर को आजमाने का मौका देख रहे हैं, तो एक स्पा सैलून शुरू करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वर्तमान में भारत में इस उद्योग के लिए मुश्किल से कोई नियम-अधिनियम हैं, लेकिन अन्य किसी भी व्यवसाय की तरह आपको ये व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ कानूनी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। दस्तावेजों की सूची नीचे दी जा रही है:
शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन (गुमास्ता लाइसेंस)
भारत में आप किसी जगह दूकान लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपको आपके क्षेत्र की राज्य संस्था से शॉप एक्ट लाइसेंस लेना जरूरी होता है। शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस एक्ट को महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा में गुमास्ता कहा जाता है। अगर आप किसी दूकान या ऑफिस में अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस जरूरी है। सभी दूकानों को इस कानून के अंतर्गत पंजीयन करना पड़ता है। इससे आपको व्यवसाय करने की कानूनी इजाजत मिलती है और आप उस जगह पर व्यवसाय कर रहे हैं, इस बात का सबूत भी मिल जाता है। अगर आपके पास शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस है, तो उसके जरिए आपको कई सारे फायदे लाभ और करों में छूट भी मिल सकती है।
शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कई दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- संस्थान का कोई प्रमाण - किराया अनुबंध, बिजली/टेलीफोन का बिल, आदि
- मालिक का पैन कार्ड
- मालिक के पते का प्रमाण
- व्यवसाय के लिए अधिकार पत्र
- संस्थान के प्रबंधक/कर्मचारियों की जानकारी
- फॉर्म-ए, जो कार्य शुरू करने से 30 दिनों की अवधि में उस क्षेत्र के निरीक्षक को पंजीयन के लिए दिया हुआ आवेदन होता है।
GST पंजीयन
GST भारत का सबसे बड़ा कर-सुधार है, जिसने व्यवसाय करने की आसानी में आश्चर्यजनक सुधार लाया है और भारत के लाखों छोटे व्यवसायियों को घेरे में लेते हुए करदाताओं का आधार बढ़ाया है। स्पा व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको GST के लिए पंजीयन कराना जरूरी है। नई GST प्रणाली में अगर आप ऐसा व्यवसाय या अन्य कोई उद्यम शुरू करते हैं, जिसमें उत्पाद या सेवाओं की या दोनों की बिक्री या खरीद होती है, तो आपको GST के लिए पंजीयन करना पड़ेगा। GST पंजीयन के बिना आपको ना तो ग्राहकों से GST जमा करने की अनुमति होती है और ना ही आप जमा किए गए GST पर कर में छूट का आवेदन कर सकते हैं। आपको दण्ड भी भुगतना पड़ सकता है।
GST के पंजीयन के लिए आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- व्यवसाय/आवेदक का पैन कार्ड
- फोटोग्राफ्स के साथ पहचान और पते का प्रमाण
- व्यवसाय के पंजीयन का दस्तावेज
- व्यवसाय के पते का प्रमाण
- बैंक अकाउंट का प्रमाण
- डिजिटल हस्ताक्षर
VAT और बिक्री कर पंजीयन
भारत में उत्पादों की बिक्री कर रहे किसी भी व्यावसायिक संस्थान के लिए बिक्री कर पंजीयन बंधनकारक होता है। अगर आप अपने स्पा में से शैम्पू, कंडीशनर, आयल, आदि स्पा प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो VAT/बिक्री कर पंजीयन करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर वैसा नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। VAT और बिक्री कर पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं :
- व्यवसाय/ आवेदक का पैन कार्ड
- संपत्ति के दस्तावेजों की कॉपी
- किराया अनुबंध कॉपी (अगर प्रॉपर्टी किराये पर है तो)
- MOA/AOA (अगर कंपनी हो तो)
- सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन (अगर कंपनी हो तो)
- भागीदारी का अनुबंध (अगर भागीदारी हो तो)
- व्यवसाय की जगह का बिजली/ पानी/ टेलिफोन बिल
ये थे स्पा व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी प्रमुख लाइसेंस/प्रमाणपत्र। इनके अलावा, ये कानूनी दस्तावेज भी आपके पास होना जरूरी है:
- किसी भी बैंक में चालू खाता
- आयकर विवरण की फाइल
- भागीदारी का पंजीयन (अगर आप स्पा-व्यवसाय भागीदारी में कर रहे हो तो)