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- महाराष्ट्र में वाहन मालिक सोसाइटी के भीतर कर सकते है चार्जिंग पॉइंट स्थापित
महाराष्ट्र सरकार ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्पूर्ण कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति, जो ईवी चार्जर स्थापित करना चाहता है, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अधिसूचना में यह भी कहा है कि हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को ईवी मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है, यह बताते हुए कि दस्तावेज़ में दिए गए विवरण को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है) देना होगा, जो बिल्डिंग परिसर के भीतर एक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी को मना होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को ईवी चार्जर लगाने के लिए आवेदन की तारीख से सात दिनों के भीतर वाहन मालिक को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने जून 2021 में 'महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021' लांच की थी। इस नीति का उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरतों को पूरा और ईवी इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करना है, साथ ही इस नीति के द्वारा ईवी अपनाने की दर को सुविधाजनक बनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
भारत में 80 प्रतिशत तक निजी वाहन घरेलू चार्जिंग पर निर्भर हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के इस तरह के कदम उठाय जाने से शहर में ईवी अपनाने की दर में और वृद्धि होगी।
फेम चरण दो की जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में कुल 317 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। इनमें से दस पुणे एक्सप्रेसवे पर लगाया गए है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा कोहिनूर बिल्डिंग में लगाया गया था। इस स्टेशन पर एक बार में सात इलेक्ट्रिक व्हीकलर्स को चार्ज किया जा सकता था। बता दें कि मुंबई में ये पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन था।