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- यहां जानें क्या है जीएसटी या फिर कैसे करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट समेत अन्य 17 करों को समाहित करके 1 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संपूर्ण देश में एक समान टैक्स लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो ग्राहकों को सीधे तौर पर नहीं देना होता बल्कि यह कारोबारियों द्वारा ग्राहकों से लिया जाता है। किसी भी तरह के व्यापार, आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी जीएसटी का भुगतान करते हैं। हर व्यवसाय के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हालांकि बतौर ग्राहक आप जब भी किसी वस्तु की खरीदारी या सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो उसके शुल्क के साथ-साथ आपको अप्रत्यक्ष तौर पर जीएसटी भी चुकानी पड़ती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
जीएसटी के लिए पात्र कारोबार
-ऐसे कारोबार जिनका व्यावसायिक टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है लेकिन अगर आप उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से हैं तो टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख तक होना चाहिए।
-ऐसे कारोबार जिन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले ही टैक्स सेवाओं के तहत रजिस्टर किया हुआ था।
-ऐसे कारोबार जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स का भुगतान करते हैं।
-ऐसे कारोबार जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के एजेंट हैं।
ऐसे करें जीएसटी के लिए ऑनलाइन आवेदन
1. सबसे पहले जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in पर जाएं। अब रजिस्टर नॉउ पर क्लिक करें जो टैक्सपेयर्स टैब के तहत होती है।
2. न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें।
3. अब आई एम ए ड्रॉप डाउन मेन्यु के तहत टैक्टसपेयर्स का विकल्प चुनें, इसके बाद उसमें संबंधित राज्य और जिले का चयन करें। अपने व्यवसाय का नाम और पैन नंबर दर्ज करें। इसके बाद संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अंकित की गई मेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए ध्यान रखें कि यह एक्टिव होनी चाहिए ताकि ओटीपी रिसीव हो सके। अंत में कैप्चा कोड अंकित करके स्क्रीन पर लिखे हुए प्रोसीड पर क्लिक करें।
4. अगली प्रक्रिया में संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को अंकित करें।
5. समस्त जानकारी भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें।
6. अब स्क्रीन पर आपको अस्थाई रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन मिलेगा, इसे नोट कर लें।
7. अब दोबारा जीएसटी पोर्टल पर जाएं और टैक्सपेयर्स मेन्यु के तहत रजिस्टर पर क्लिक करें।
8. अब अस्थाई रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन चुनें फिर टीआरएन और कैप्चा संबंधी जानकारी भरें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको फिर से आपकी मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको अगले पेज पर दर्ज करना होगा। इसके बाद फिर से प्रोसीड करना होगा।
9. अब आपको अगले पेज पर एप्लीकेशन का स्टेट्स दिखाई देगा और दायीं तरफ एडिट सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर 10 सेक्शन होंगे और सभी में आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी। साथ ही मांगे गये कागजात जमा करने होंगे।
10. अब वेरिफिकेशन पेज पर जाएं और डिक्लेरेशन चेक करें। अंत में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा जिसे ई साइन के जरिए आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
11. इसमें अगर आप बतौर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपायोग करके आवेदन जमा करना होगा।
12. अब अगले चरण में आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिट होने का मेसेज आएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पर एआरएन का स्टेट्स चेक कर सकते हैं।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हैं ये कागजात
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसाय का पता प्रमाण सहित, डिजिटल हस्ताक्षर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसल किया गया चेक, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, निदेशक या प्रमोटर का पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र और फोटो का होना जरूरी है। इसके अलावा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से बोर्ड रिजॉल्यूशन और लेटर ऑफ अथॉराइजेशन भी होना जरूरी है।