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विश्वविद्यालयों में वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल माध्यम का हो प्रयोगः यूजीसी

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Oct 25, 2023 - 2 min read
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यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वित्तीय लेनदेन के लिए वे डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। साथ ही, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए आयोग ने संस्थानों को जागरुकता कार्यक्रम चलाने की सलाह भी दी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय लेनदेन व फीस के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। हालांकि, UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को इस बाबत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह भी दी है। अब विश्वविद्यालयों को छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों समेत अन्य हितधारकों को डिजिटल भुगतान के लिए जागरुक भी करना होगा।

यूजीसी की ओर से इस संबंध में राज्यों के शिक्षा सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वित्तीय लेनदेन (भुगतान और रसीदों) के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाएं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी संस्थान अपने-अपने कैंपस में इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डिजिटल भुगतान से जुड़ सकें। इसके लिए वह अपने पार्टनर बैंक यानी विश्वविद्यालय और संस्थानों का सेवाओं के लिए जिन बैंकों के साथ करार है, उनके माध्यम से डिजिटल भुगतान की जागरुकता के लिए मदद ले सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत सरकार का एक आयोग है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय पुणे (महाराष्ट्र), भोपाल (मध्य प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (तेलंगाना), गुवाहाटी (असम) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में हैं।

यूजीसी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का आयोजन भी करता है, जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। ये नेट योग्यता परीक्षा शिक्षा में स्नातक स्तर पर एमफिल उत्तीण्र लोगों के लिए व स्नातकोत्तर स्तर पर पीएचडी उत्तीर्ण लोगों के लिए जून 2006 से छूट है।

यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इसे मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय समेत शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव कार्यों के लिए स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में, पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा यूजीसी, केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर सलाह भी देता है, जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक हैं। यूजीसी के कार्यालय दिल्ली में तीन स्थानों पर हैं- नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, 35, फ़िरोज़ शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर।

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